RTE Admission 2026: Aaj Se Apply Karein, Free Fees + ₹5,000 Grant
RTE Admission 2026: Aaj Se Apply Karein, Free Fees + ₹5,000 Grant
शैक्षणिक सत्र 2026–27 से राइट टू एजुकेशन (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले के 1,629 निजी स्कूलों में 16,160 सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा एक और प्री-प्राइमरी के लिए यह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह के अनुसार, आरटीई अधिनियम के नियमों के तहत 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, ताकि वे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
आरटीई के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवारों के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों के लिए इस नियम का पालन अनिवार्य है, हालांकि अल्पसंख्यक स्कूलों को इससे छूट दी गई है।
कुल 1,629 निजी स्कूलों में 16,160 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,825 और शहरी क्षेत्रों के लिए 12,335 सीटें शामिल हैं। कक्षा एक के लिए 8,419 और प्री-प्राइमरी के लिए 7,741 सीटें उपलब्ध हैं। इन बच्चों को कक्षा आठ तक निःशुल्क शिक्षा, स्कूल की फीस का भुगतान सरकार द्वारा सीधे स्कूल को, तथा किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के लिए प्रति बच्चे 5,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। गरीब और कमजोर वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग बच्चे, गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, और पेंशन पाने वाले परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन आरटीई पोर्टल – rte25.upsdc.gov.in पर किया जाएगा। अभिभावकों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वे अपने घर के निकटतम 10 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और दाखिला लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होगा।
